13 February, 2024

सूचना कैसे मांगे और सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग कैसे करें यह जानना चाहते हैं तो यह लेख आपको कई महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत करवायेगा पढ़िए...

 

सूचना मांगने का सही तरीका:

1. सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) का उपयोग:

  • यह अधिनियम आपको सरकारी विभागों और सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है।
  • RTI आवेदन जमा करने के लिए, आपको निम्नलिखित जानकारी देनी होगी:
    • आपका नाम और पता
    • आप जिस सूचना की मांग कर रहे हैं, उसका विवरण
    • सूचना मांगने का कारण
    • आवेदन शुल्क (यदि लागू हो)
  • आप RTI आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं।
  • अधिक जानकारी के लिए, आप RTI Act 2005 की वेबसाइट [[अमान्य यूआरएल हटाया गया]]([अमान्य यूआरएल हटाया गया]) पर जा सकते हैं।

2. विभागीय वेबसाइट:

  • कई सरकारी विभागों और सार्वजनिक प्राधिकरणों की अपनी वेबसाइटें होती हैं, जहाँ वे विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रकाशित करते हैं।
  • आप विभागीय वेबसाइट पर जाकर अपनी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

3. जन सूचना अधिकारी (PIO):

  • प्रत्येक सरकारी विभाग और सार्वजनिक प्राधिकरण में एक जन सूचना अधिकारी (PIO) होता है।
  • आप PIO से संपर्क करके अपनी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

4. फोन या ईमेल:

  • आप विभागीय फोन नंबर या ईमेल पते पर संपर्क करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

5. व्यक्तिगत रूप से संपर्क:

  • आप विभागीय कार्यालय में जाकर भी व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सूचना मांगते समय ध्यान रखने योग्य बातें:

  • अपनी सूचना अनुरोध को स्पष्ट और संक्षिप्त रखें।
  • केवल वही जानकारी मांगें जो आपको वास्तव में आवश्यक है।
  • आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार रहें (यदि लागू हो)।
  • यदि आपको सूचना प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, तो आप RTI Act 2005 के तहत अपील कर सकते हैं।

उपरोक्त तरीकों के अलावा, आप निम्नलिखित तरीकों से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं:

  • गैर-सरकारी संगठनों (NGOs)
  • मीडिया
  • सोशल मीडिया

यह भी ध्यान रखें:

  • सभी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती है।
  • कुछ जानकारी गोपनीय या संवेदनशील हो सकती है और इसे जारी नहीं किया जा सकता है।

सूचना प्राप्त करने का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। उपरोक्त तरीकों का उपयोग करके आप अपनी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

https://wa.me/message/CR4BIC6AYNGNN1

16 December, 2023

सूचना अधिकारी से आरटीआई आवेदन लिखने के लिए मौखिक सहायता लेने का अधिकार है आपके पास पढ़िए नियम...

सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा 6(1)(ख) के परंतु में स्पष्ट किया गया है कि जन सूचना अधिकारी आवेदन करने वाली व्यक्ति को मौखिक सहायता देगा :-

(ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा :

परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके।

23 November, 2023

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के तहत स्व प्रकटीकरण सूचना से तात्पर्य ऐसी सूचना से जो शासकीय कार्यलय को प्राधिकृत किए गए कार्यों के निर्वहन के लिए शासन द्वारा निर्धारित मानदंड: नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड, जो शासकीय कार्यालयों द्वारा या इसके नियंत्रण में या इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनको जनता तक पहुंचने का कर्तव्य है... लेकिन यह जानकारी सूचना अधिकारी न दे तो... आरटीआई आवेदन दीजिए…

 जन सूचना अधिकारी पदेन कर्तव्य है की वह जन सामान्य को वांछित जानकारी ऑनलाइन विभागीय वेबसाईट के माध्यम से उपलब्ध करवाए लेकिन ऐसा नहीं होता है इसलिए जो जन सूचना अधिकारी अपना पदेन कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है ऐसे…

जन सूचना अधिकारी को यह आरटीआई आवेदन देकर सबका सिखाईये! उसको उसका पदेन कर्तव्य याद दिलवाईये!

अग्रलिखित है धारा 4 का download link click it आरटीआई आवेदन कॉपी करिए 👇👇👇

 


26 September, 2023

किसी भी कार्यस्थल पर अभद्र और अशोभनीय व्यवहार करने वालों को नियंत्रित करने का कार्य करती है... आंतरिक शिकायत समिति लेकिन इस समिति का गठन आपका एक आरटीआई आवेदन करवा सकता है क्योंकि जब आपका आवेदन प्रस्तुत होगा तो नियोक्ता को उसकी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी पढ़िए कैसे ?

कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित महसूस करवाने के लिए शासन ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 लागू किया और इस अधिनियम में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करवाने के लिए आवश्यक सभी प्रावधान किए हैं जिसके तहत सभी कार्यालयों और कार्यस्थलों के नियोक्ताओं को महिला सुरक्षा की पदेन जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसके तहत नियोक्ता को उसके कार्यालय में अनिवार्यतः आंतरिक शिकायत समिति का गठन करवाना है । उल्लेखनीय है कि, इस समिति के बाहरी सदस्य रूप में जनता का एक प्रतिनिधि जो सामाजिक कार्यकर्ता की पहचाना रखता हो और महिलाओं की सुरक्षा करने की सक्षमता रखता हो वह कार्यालय के आंतरिक शिकायत समिति का सदस्य बनकर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठायेगा और इस शिकायत समिति का निर्णायक हिस्सा बनाकर कार्य करने के लिए विधिक दृष्टिकोण से प्राधिकृत होगा ।
अगर इस बात आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप नीचे दिए गए आरटीआई आवेदन को कॉपी करके किसी भी स्कूल, कालेज, अस्पताल, शासकीय और अशासकीय कार्यालयों, उद्योगों के कार्यालयों में देकर जानकारी मांगकर देखिए आपको आपके आरटीआई आवेदन का वास्तविक विधि मान्य महत्व समझ आ जायेगा उल्लेखनीय है की आपका आरटीआई आवेदन महिलाओं को सुरक्षित महसूस करवाने वाली परिस्थितियों उत्पन्न कर देगा । एक आवेदन देकर तो देखिए ।
पत्र क्रमांक :-. दिनांक :-

प्रति,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी
कार्यालय का नाम :- 


विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी अभिप्राप्त करने बाबत 

संदर्भ :- कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ( निवारण, प्रतिषेध, और प्रतितोष ) अधिनियम 2013 की धारा 4 आंतरिक परिवाद समिति का गठन के विधि निर्देशानुसार आपके कार्यालय में गठित की गई समिति तथा इसके कामकाज प्रक्रिया के दस्तावेज

महोदय,

              विषयांतर्गत निवेदन है कि, मैने सूचना अभिप्राप्त करने बाबत निर्धारित शुल्क 10 रु पोस्टल आर्डर / नगद से अदा कर मूल पावती इस आवेदन के साथ संलग्न कर दिया है अतः अग्रलीखित जानकारी दें ।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 14 ) की धारा 19 नियोक्ता के कर्तव्य के निर्देशों का अनुपालन कर इस अधिनियम की धारा 4 के तहत आपके कार्यालय में आंतरिक परिवाद समिति का गठन किए जाने के लिए जारी किया गया आदेश व पदाधिकारियों / सदस्यों की सूची प्रदान करें और इस समिति के गठन कार्यवाही व तदुप्रांत की गतिविधियों को लेखबद्घ किए जाने बाबत आपके कार्यालय में लिखी गई समस्त नोटशीटो की छायाप्रति दें तथा इन नोटशीटों पर अभिलिखित कार्यवाहियों से संबंधित दस्तावेजों को संधारित किए जाने बाबत आपके कार्यालय में बनाई गई मूल नस्ती में संलग्न समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति प्रदान करें ।


आवेदक का नाम :-
आवेदक का मो नं :-
आवेदक का पता :- 

शासकीय कार्यालयों से किसी भी विषय पर जानकारी मांगने का अधिकार प्रत्येक नागरिक के पास है... लेकिन सूचना मांगने का तरीका और प्रक्रिया... विधि द्वारा निर्धारित की गई है… इसलिए कार्यशाला में प्रतिभागी बनकर सूचना के अधिकार को समझिए….

सूचना का अधिकार किसी भी व्यक्ति के नागरिक अधिकार का अहम हिस्सा है… जिसको अभिप्राप्त करने की  विधि अपेक्षित कार्यवाही प्रक्रिया की जानकारी प्...