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09 March, 2023

कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित महसूस करवाने के लिए शासन ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 लागू किया और इसमें कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करवाने के लिए आवश्यक सभी प्रावधान किए हैं... जिसके तहत सभी कार्यालयों और कार्यस्थलों के नियोक्ताओं को महिला सुरक्षा की पदेन जिम्मेदारी सौंपी गई है और बाहरी सदस्य के रूप में जनता का एक प्रतिनिधि इस जिम्मेदारी का निर्णायक प्राधिकारी बनाकर कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है निचे लिखी है पूरी जानकारी

 क्या आप एक आरटीआई आवेदन देकर बड़ा बदलाव लाने के इच्छुक है ? महिला सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के लिए आपका एक आरटीआई आवेदन काफी है अगर इस बात पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इस लेख के अंत में दिए गए लिंक पर जाकर आरटीआई आवेदन को कॉपी करके किसी भी स्कूल, कालेज, अस्पताल, शासकीय और अशासकीय कार्यालयों, उद्योगों के कार्यालयों में देकर जानकारी मांगकर देखिए आपको आपके आरटीआई आवेदन का वास्तविक विधि मान्य महत्व आपको समझ आ जायेगा उल्लेखनीय है की आपका आरटीआई आवेदन महिलाओं को सुरक्षित महसूस करवाने वाली परिस्थितियों उत्पन्न कर देगा । एक आवेदन देकर तो देखिए ।

पत्र क्रमांक :-.                            दिनांक   :-

प्रति,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी

कार्यालय 

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी अभिप्राप्त करने बाबत

संदर्भ :- कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ( निवारण, प्रतिषेध, और प्रतितोष ) अधिनियम 2013 की धारा 4 आंतरिक परिवाद समिति का गठन के विधि निर्देशानुसार आपके कार्यालय में गठित की गई समिति तथा इसके कामकाज प्रक्रिया के दस्तावेज

महोदय,

 विषयांतर्गत निवेदन है कि, मैने सूचना अभिप्राप्त करने बाबत निर्धारित शुल्क 10 रु पोस्टल आर्डर / नगद से अदा कर मूल पावती इस आवेदन के साथ संलग्न कर दिया है अतः अग्रलीखित जानकारी दें ।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 14 ) की धारा 19 नियोक्ता के कर्तव्य के निर्देशों का अनुपालन कर धारा 4 के तहत आपके कार्यालय में आंतरिक परिवाद समिति का गठन किए जाने के लिए जारी किया गया आदेश व पदाधिकारियों / सदस्यों की सूची प्रदान करें और इस समिति के गठन कार्यवाही व तदुप्रांत की गतिविधियों को लेखबद्घ किए जाने बाबत आपके कार्यालय में लिखी गई समस्त नोटशीटो की छायाप्रति दें तथा इन नोटशीटों पर अभिलिखित कार्यवाहियों से संबंधित दस्तावेजों को संधारित किए जाने बाबत आपके कार्यालय में बनाई गई मूल नस्ती में संलग्न समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति प्रदान करें ।

आवेदक का नाम :

आवेदक का मो नं :

आवेदक का पता :

 


क्या आप शासकीय और गैर शासकीय कार्यालय के कार्य व्यवहार में बदलाव लाने का योगदान देंगे ? वर्तमान स्थिति यह है कि, शासकीय और गैर शासकीय कार्यालय अपने कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के मामले पर गंभीर नहीं है इसलिए अधिकांश आंतरिक शिकायत समिति का गठन और उनका नियमानुसार कामकाज का संचालन नहीं हो रहा है जिसके लिए कार्यस्थल के नियोक्ता के साथ साथ हम जन सामान्य भी जिम्मेदार है क्योंकि हमने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की शक्तियों को जाना और पहचाना नहीं है तथा इसके विधि निर्देशों को कार्यान्वित करने में अपना योगदान नहीं दिया है इसलिए आइये एक आरटीआई आवेदन देकर अपना योगदान सुनिश्चित करवाते हैं और महिला सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने की पहल करते हैं ।

आपकी अहम लोकतांत्रिक भूमिका और शक्तियां से भलीभांति परिचित हो जाइये महिला सुरक्षा व्यवस्था प्रत्येक कार्यस्थल पर स्थापित करने के लिए आवश्यक पठनीय सामग्री और विधिक दृष्टिकोण इस लिंक पर है जिसका अध्यन करके आप अपनी नागरिक शक्तियों से अवगत होकर महिला सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए आगे आ सकते है आप अपनी पहचान सजग और जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता होने की बना सकते है पढ़िए पूरी जानकारी और आरटीआई आवेदन देकर करिए नई शुरवात हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को आपकी पहल का इंतजार है क्लिक करिए और पूरी जानकारी लीजिए 

29 October, 2022

अगर आपको छतीसगढ़ राज्य में सूचना के अधिकार का प्रयोग करना है तो आवश्यक है की आप RTI आवेदन लिखने के इन आधारभूत जानकारी के आधार पर आवेदन लिखे --- पढ़िए क्या लिखना है आपको....

 


कैसे लिखे आरटीआई आवेदन
?

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आरटीआई आवेदन में अग्रलिखित विषयों का उल्लेख होना विधि अपेक्षित होता है ।

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1) जन सूचना अधिकारी का नाम

2) विषय

3) संदर्भ

4) आवेदन शुल्क अदा करने का विवरण

5) वांछित दस्तावेज का नाम

6) वांछित दस्तावेज की समयावधि

7) आवेदक के हस्ताक्षर

8) आवेदक का नाम पता और फोन

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छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने नमूना प्रपत्र - 1 बनाकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का एक आदर्श प्रारूप अपने वेबसाईट पर प्रकाशित किया है इस

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नमूना प्रपत्र - 1 का शीर्षक है

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 (जन सूचना अधिकारी के समक्ष : सूचना प्राप्‍त करने के लिए आवेदन-प्रारूप) (जो लागू न हो उस बिन्‍दु के आगे X का निशान लगा दें)

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नमूना प्रपत्र - 1 के अनुसार सर्वप्रथम आवेदन में लिखना है

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सेवा में,

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नमूना प्रपत्र - 1 के अनुसार “पहला” बिंदु लिखना है

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1.    जनसूचना अधिकारी का नाम ................................................

 

जनसूचना अधिकारी का पद एवं पता .........................................

 जिला ...............

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नमूना प्रपत्र - 1 के अनुसार “दूसरा” बिंदु लिखना है

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2. सूचना का विवरण :                      ......................................................................................................

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नमूना प्रपत्र - 1 के अनुसार “तीसरे” बिंदु में घोषणा करना है

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3.  मैं, एतदद्वारा, कथन करता हूँ कि मांगी गई सूचना उन श्रेणियों के तहत आच्‍छादित नहीं है जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के तहत अथवा धारा 9 के तहत सूचना के प्रकटीकरण से छूट-प्राप्‍त है और जहां तक मुझे ज्ञात है, यह आपके विभाग/कार्यालय से संबद्ध है।

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नमूना प्रपत्र - 1 के अनुसार “चौथे” बिंदु में आवेदन शुल्क अदा करने की जानकारी देना है

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4.  मेरे द्वारा नानज्‍यूडिशियल स्‍टाम्‍प/ पोस्‍टल आर्डर/ मनीआर्डर/ बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/ चालान/ नगद (नगद से आशय कार्यालय में जमा की गई राशि की पावती रसीद) के रूप में - क्रमाकं ................................. दिनांक ......../......./............... शुल्‍क की राशि ` 10/- (दस रूपये मात्र) का भुगतान कर दिया गया है।

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नमूना प्रपत्र - 1 के अनुसार “पांचवे” बिंदु में आवेदक का नाम गरीबी रेखा सूची सम्मलित हो तो उसका विवरण देना है ।

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5.  मैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सूची में सम्मिलित हॅूं, जिसके कार्ड की स्‍वयं के द्वारा सत्‍यापित प्रति अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्‍यापित प्रति संलग्‍न है।

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नमूना प्रपत्र - 1 के अनुसार “छटवे” बिंदु में आवेदन दिनांक लिखना है

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 दिनांक: -  ............/.........../.....................

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नमूना प्रपत्र - 1 के अनुसार “सातवे” बिंदु अपीलार्थी के हस्ताक्षर होंगे

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   (अपीलार्थी के हस्‍ताक्षर)

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नमूना प्रपत्र - 1 के अनुसार “आठवें” बिंदु में अपीलार्थी के नाम

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नाम ..............................................

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नमूना प्रपत्र - 1 के अनुसार “नौवें” बिंदु में अपीलार्थी का पता

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पूर्ण पता ..........................................

मोबाईल नंबर ...........................................

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नोट :- छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने उल्लेखनीय टिप भी आवेदन प्रारूप 1 के साथ दी है वह अग्रलिखित है

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टीप:- जन सूचना अधिकारी को प्रस्‍तुत करने के लिए यह प्रारूप-नमूना मात्र है। अपीलार्थी पृथक से सादे कागज में भी आवेदन प्रस्‍तुत कर सकता है।

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सुलभ सन्दर्भ हेतु सूचना केअधिकार नमूना प्रारूप - देखने में कैसा होना चाहिए यह जानने के लिए निचे लिंक पर क्लिक करें 👇


अगर आपको, आपके वार्ड का सर्वांगीण विकास करने के लिए  पहल करना है तो आपके लिए बेहद आवश्यक जानकारी निचे दिए लिंक पर है क्लिक करें 👇👇


21 February, 2022

आरटीआई आवेदन का उदाहरण प्रारूप डाउनलोड करें । यह नमूना प्रारूप आपको सूचना का अधिकार आवेदन लिखने में मददगार रहेगा !


नोट :- सूचना का आवेदन लिखने का कोई निर्देशित प्रारूप नही है परंतु अपेक्षित होता है कि आवेदन में आदर्श नमूना प्रपत्र के अग्रलिखित्त विषय स्पष्ट हो इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य में अग्रलिखित प्रारूप के नमूना प्रपत्र - 1 अनुसार सूचना का अधिकार आवेदन लिखना अपेक्षित है ।

नमूना प्रपत्र -  

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 

(जन सूचना अधिकारी के समक्ष :  सूचना प्राप्‍त करने के लिए आवेदन-प्रारूप)

(जो लागू न हो उस बिन्‍दु के आगे X का निशान लगा दें)

००००००/////००००००००००००
निचे दिए आवेदन प्रारूप को कॉपी करके... 
आप अपना आवेदन बना सकते है 
००००००/////००००००००००००

सेवा में,

1.जनसूचना अधिकारी का नाम ................................................
जनसूचना अधिकारी का पद एवं पता ...........................................................................................…………..................... जिला ...............

2. सूचना का विवरण :
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. मैं, एतदद्वारा, कथन करता हूँ कि मांगी गई सूचना उन श्रेणियों के तहत आच्‍छादित नहीं है जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के तहत अथवा धारा 9 के तहत सूचना के प्रकटीकरण से छूट-प्राप्‍त है और जहां तक मुझे ज्ञात है, यह आपके विभाग / कार्यालय से संबद्ध है।

4. मेरे द्वारा नानज्‍यूडिशियल स्‍टाम्‍प/ पोस्‍टल आर्डर/ मनीआर्डर/ बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/ चालान/ नगद (नगद से आशय कार्यालय में जमा की गई राशि की पावती रसीद) के रूप में - क्रमाकं ................................. दिनांक ......../......./............... शुल्‍क की राशि `10/- (दस रूपये मात्र) का भुगतान कर दिया गया है ।

5. मैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सूची में सम्मिलित हॅूं, जिसके कार्ड की स्‍वयं के द्वारा सत्‍यापित प्रति अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्‍यापित प्रति संलग्‍न है ।

दिनांक: - ............/.........../....................


(अपीलार्थी के हस्‍ताक्षर)
नाम ...................................................
पूर्ण पता ....................................................................................................................................................
मोबाईल नंबर ...........................................
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टीप:- जन सूचना अधिकारी को प्रस्‍तुत करने के लिए यह प्रारूप-नमूना मात्र है। अपीलार्थी पृथक से सादे कागज में भी आवेदन प्रस्‍तुत कर सकता है।

शासकीय कार्यालयों से किसी भी विषय पर जानकारी मांगने का अधिकार प्रत्येक नागरिक के पास है... लेकिन सूचना मांगने का तरीका और प्रक्रिया... विधि द्वारा निर्धारित की गई है… इसलिए कार्यशाला में प्रतिभागी बनकर सूचना के अधिकार को समझिए….

सूचना का अधिकार किसी भी व्यक्ति के नागरिक अधिकार का अहम हिस्सा है… जिसको अभिप्राप्त करने की  विधि अपेक्षित कार्यवाही प्रक्रिया की जानकारी प्...