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22 February, 2022

आपके वार्ड के महोल्ला समिति की जानकारी लेने के लिए सूचना का अधिकार आवेदन तथा महोल्ला समिति बनाने के नियम व प्रक्रिया की पूरी जानकारी यहाँ है |

प्रश्न 1:- मोहल्ला समिति के गठन, इसके कामकाज व संचालन की प्रक्रिया और इसकी शक्तियों को परिभाषित करने वाले नियम का नाम क्या है ?
उत्तर :- मोहल्ला समिति से संबंधित सभी गतिविधियों को करने के लिए जो नियम बनाया गया है उसका नाम है "छत्तीसगढ़ नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य, शक्तियाँ तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2005"

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आपके वार्ड की मोहल्ला समिति गठन कार्यवाही की जानकारी नगर पालिक निगम कार्यालय से लेने बाबत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन जिसे आप निगम कार्यालय में जमा करवाकर अपने मोहल्ला से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

नोट :- जिस वार्ड के मोहल्ला समिति से संबंधित जानकारी लेनी है उसका वार्ड क्रमांक वार्ड का नाम और निगम का नाम खाली स्थान पर अवश्य लिखें ।

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निचे लिखे सूचना का अधिकार आवेदन को कॉपी करके पेस्ट करिये और प्रिंट करिये

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पत्र क्रमांक :-                                        दिनांक :-

प्रति
जन सूचना अधिकारी

कार्यालय नगर पालिक निगम ………..

विषय - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी लेने बाबत

संदर्भ - नगर पालिक निगम ………..… के वार्ड क्रमांक …… वार्ड का नाम ………… …………… ………….. के मोहल्ला समिति से संबंधित गठन कार्यवाही की नोट शीट व मूल नस्ती

महोदय,

निवेदन है कि, संदर्भित जानकारी लेने बाबत विधि निर्देशित शुल्क 10 रू अदा कर मूल पावती इस आवेदन के साथ प्रस्तुत है कृपया अग्रलिखित जानकारी दें - 10 रू शुल्क का नगद रसीद क्रमांक / पोस्टल आर्डर क्रमांक ………… ………… …………... है ।

कृपया अग्रलिखित जानकारी दें :-

नगर पालिक निगम ……..… के वार्ड क्रमांक …… वार्ड का नाम ………. ………. …………. की मोहल्ला समिति गठन कार्यवाही को करने के लिए प्राधिकृत सक्षम अधिकारियों द्वारा "छत्तीसगढ़ नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य, शक्तियाँ तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2005" के तहत कि गई कार्यवाहियों को लेखबद्घ किए जाने बाबत आपके कार्यालय में लिखी गई समस्त नोटशीट की छायाप्रति दें और इन नोटेशीटों पर अभिलिखीत कार्यवाहियों से संबंधित दस्तावेजों को संधारित करने बाबत आपके में बनाई गई मूल नस्ति में संलग्न समस्त दस्तावेजों की छायप्रति दें ।


आवेदक के हस्ताक्षर -

आवेदक का नाम - 

मो नं - 

पता -

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मोहल्ला समिति विषय से जुड़े अन्य सूचना के अधिकार का आवेदन आप निचे लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं  
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प्रत्येक नगरपालिक निगम के निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन की तिथि से [ यथासंभव शीघ्र ] के भीतर मोहल्ला समितियों का गठन करने का नियम कानून की जानकारी लेने के लिए सूचना का अधिकार आवेदन डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक 💥💥💥

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मोहल्ला समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के चयन की जानकारी लेने के लिए सूचना का अधिकार आवेदन डाउनलोड करें💥💥💥💥

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प्रश्न 2 :- मोहल्ला समिति के कामकाज और कार्यान्वयन हेतु जो नियम बनाया गया है उसे किसने और किस अधिकार का प्रयोग करके बनाया है ? 

उत्तर :- छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी अधिसूचना में मोहल्ला समिति के कामकाज और कार्यान्वयन स्पष्ट किया गया है :- अधिसूचना क्रमांक एफ-1-132/18/2004 दिनांक 11 जुलाई 2005 - छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 ( क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 सहपठित धारा 48-ख तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 खंड 356 सहपठित धारा 72-ख में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा नियम निम्नलिखित नियम बनाती है जिसका संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य शक्तियाँ तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2005 है तथा ये नियम राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।


शासकीय कार्यालयों से किसी भी विषय पर जानकारी मांगने का अधिकार प्रत्येक नागरिक के पास है... लेकिन सूचना मांगने का तरीका और प्रक्रिया... विधि द्वारा निर्धारित की गई है… इसलिए कार्यशाला में प्रतिभागी बनकर सूचना के अधिकार को समझिए….

सूचना का अधिकार किसी भी व्यक्ति के नागरिक अधिकार का अहम हिस्सा है… जिसको अभिप्राप्त करने की  विधि अपेक्षित कार्यवाही प्रक्रिया की जानकारी प्...