क्या आप एक आरटीआई आवेदन देकर बड़ा बदलाव लाने के इच्छुक है ? महिला सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के लिए आपका एक आरटीआई आवेदन काफी है अगर इस बात पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इस लेख के अंत में दिए गए लिंक पर जाकर आरटीआई आवेदन को कॉपी करके किसी भी स्कूल, कालेज, अस्पताल, शासकीय और अशासकीय कार्यालयों, उद्योगों के कार्यालयों में देकर जानकारी मांगकर देखिए आपको आपके आरटीआई आवेदन का वास्तविक विधि मान्य महत्व आपको समझ आ जायेगा उल्लेखनीय है की आपका आरटीआई आवेदन महिलाओं को सुरक्षित महसूस करवाने वाली परिस्थितियों उत्पन्न कर देगा । एक आवेदन देकर तो देखिए ।
पत्र क्रमांक
:-. दिनांक :-
प्रति,
श्रीमान जन सूचना अधिकारी
कार्यालय
विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी अभिप्राप्त करने बाबत
संदर्भ :- कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ( निवारण, प्रतिषेध, और प्रतितोष ) अधिनियम 2013 की धारा 4 आंतरिक परिवाद समिति का गठन के विधि निर्देशानुसार आपके कार्यालय में गठित की गई समिति तथा इसके कामकाज प्रक्रिया के दस्तावेज
महोदय,
विषयांतर्गत निवेदन है कि, मैने सूचना अभिप्राप्त करने बाबत निर्धारित शुल्क 10 रु पोस्टल आर्डर / नगद से अदा कर मूल पावती इस आवेदन के साथ संलग्न कर दिया है अतः अग्रलीखित जानकारी दें ।
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 14 ) की धारा 19 नियोक्ता के कर्तव्य के निर्देशों का अनुपालन कर धारा 4 के तहत आपके कार्यालय में आंतरिक परिवाद समिति का गठन किए जाने के लिए जारी किया गया आदेश व पदाधिकारियों / सदस्यों की सूची प्रदान करें और इस समिति के गठन कार्यवाही व तदुप्रांत की गतिविधियों को लेखबद्घ किए जाने बाबत आपके कार्यालय में लिखी गई समस्त नोटशीटो की छायाप्रति दें तथा इन नोटशीटों पर अभिलिखित कार्यवाहियों से संबंधित दस्तावेजों को संधारित किए जाने बाबत आपके कार्यालय में बनाई गई मूल नस्ती में संलग्न समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति प्रदान करें ।
आवेदक का नाम :
आवेदक का मो नं :
आवेदक का
पता :
क्या आप शासकीय और गैर शासकीय कार्यालय के कार्य व्यवहार में बदलाव लाने का योगदान देंगे ? वर्तमान स्थिति यह है कि, शासकीय और गैर शासकीय कार्यालय अपने कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के मामले पर गंभीर नहीं है इसलिए अधिकांश आंतरिक शिकायत समिति का गठन और उनका नियमानुसार कामकाज का संचालन नहीं हो रहा है जिसके लिए कार्यस्थल के नियोक्ता के साथ साथ हम जन सामान्य भी जिम्मेदार है क्योंकि हमने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की शक्तियों को जाना और पहचाना नहीं है तथा इसके विधि निर्देशों को कार्यान्वित करने में अपना योगदान नहीं दिया है इसलिए आइये एक आरटीआई आवेदन देकर अपना योगदान सुनिश्चित करवाते हैं और महिला सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने की पहल करते हैं ।
आपकी अहम लोकतांत्रिक भूमिका और शक्तियां से भलीभांति परिचित हो जाइये महिला सुरक्षा व्यवस्था प्रत्येक कार्यस्थल पर स्थापित करने के लिए आवश्यक पठनीय सामग्री और विधिक दृष्टिकोण इस लिंक पर है जिसका अध्यन करके आप अपनी नागरिक शक्तियों से अवगत होकर महिला सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए आगे आ सकते है आप अपनी पहचान सजग और जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता होने की बना सकते है पढ़िए पूरी जानकारी और आरटीआई आवेदन देकर करिए नई शुरवात हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को आपकी पहल का इंतजार है क्लिक करिए और पूरी जानकारी लीजिए