22 February, 2022

प्रत्येक नगरपालिक निगम के निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन की तिथि से [ यथासंभव शीघ्र ] के भीतर मोहल्ला समितियों का गठन करने का नियम कानून और सुचना का अधिकार आवेदन डाउनलोड करें


प्रश्न 3 :- मोहल्ला समिति का गठन कब होगा और उसकी संरचना कैसी होगी ?

उत्तर :- छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 - ख. मोहल्ला समितियों का गठन तथा उनकी संरचना की जायेगी उल्लेखनीय है की इस धारा 48 - ख में स्पष्ट किया गया है कि, (1) प्रत्येक नगरपालिक निगम के निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन की तिथि से [ यथासंभव शीघ्र ] के भीतर मोहल्ला समितियों का गठन किया जाएगा। (2) मोहल्ला समितियों की संख्या और उनके भौगोलिक क्षेत्र का अवधारण, सदस्यों की संख्या तथा समितियों के कृत्य, शक्तियां और कार्य संचालन ऐसी रीति से होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए। ] 

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आपके वार्ड की मोहल्ला समिति गठन कार्यवाही की जानकारी नगर पालिक निगम कार्यालय से लेने बाबत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन जिसे आप निगम कार्यालय में जमा करवाकर अपने मोहल्ला से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

नोट :- जिस वार्ड के मोहल्ला समिति से संबंधित जानकारी लेनी है उसका वार्ड क्रमांक वार्ड का नाम और निगम का नाम खाली स्थान पर अवश्य लिखें ।

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निचे लिखे सूचना का अधिकार आवेदन को कॉपी करके पेस्ट करिये और प्रिंट करिये

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पत्र क्रमांक /…………………..                  दिनांक ……./………/………



प्रति,

  जन सूचना अधिकारी
 कार्यालय नगर पालिक निगम ………..


विषय - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी लेने बाबत

संदर्भ - नगर पालिक निगम ………..… के वार्ड क्रमांक …… वार्ड का नाम ………… …………… ………….. …………… विषयक छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 - ख. मोहल्ला समितियों का गठन तथा उनकी संरचना की जायेगी उल्लेखनीय है की इस धारा 48 - ख में स्पष्ट किया गया है कि, (1) प्रत्येक नगरपालिक निगम के निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन की तिथि से [ यथासंभव शीघ्र ] के भीतर मोहल्ला समितियों का गठन किया जाएगा। (2) मोहल्ला समितियों की संख्या और उनके भौगोलिक क्षेत्र का अवधारण, सदस्यों की संख्या तथा समितियों के कृत्य, शक्तियां और कार्य संचालन ऐसी रीति से होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए। ]


महोदय,

निवेदन है कि, संदर्भित जानकारी लेने बाबत विधि निर्देशित शुल्क 10 रू अदा कर मूल पावती इस आवेदन के साथ प्रस्तुत है कृपया अग्रलिखित जानकारी दें - 10 रू शुल्क का नगद रसीद क्रमांक / पोस्टल आर्डर क्रमांक ………… ………… …………... संलग्न है ।


कृपया अग्रलिखित जानकारी दें :-


नगर पालिक निगम ……..… के वार्ड क्रमांक …… वार्ड का नाम ………. ………. ………….. …………. के लिए मोहल्ला समिति गठन हेतु संदर्भित विधि निर्देश का अनुपालन करने के लिए प्राधिकृत सक्षम अधिकारियों द्वारा "छत्तीसगढ़ नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य, शक्तियाँ तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2005" के तहत कि गई कार्यवाहियों को लेखबद्घ किए जाने बाबत आपके कार्यालय में लिखी गई समस्त नोटशीट की छायाप्रति दें और इन नोटेशीटों पर अभिलिखीत कार्यवाहियों से संबंधित दस्तावेजों को संधारित करने बाबत आपके में बनाई गई मूल नस्ति में संलग्न समस्त दस्तावेजों की छायप्रति दें ।



आवेदक के हस्ताक्षर -
आवेदक का नाम -
मो नं -
पता -

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प्रत्येक नगरपालिक निगम के निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन की तिथि से [ यथासंभव शीघ्र ] के भीतर मोहल्ला समितियों का गठन करने का नियम कानून की जानकारी लेने के लिए सूचना का अधिकार आवेदन डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक 💥💥💥

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मोहल्ला समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के चयन की जानकारी लेने के लिए सूचना का अधिकार आवेदन डाउनलोड करें💥💥💥💥

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मोहल्ला समिति गठन की जानकारी लेने सूचना का अधिकार आवेदन डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करिए💥💥💥

शासकीय कार्यालयों से किसी भी विषय पर जानकारी मांगने का अधिकार प्रत्येक नागरिक के पास है... लेकिन सूचना मांगने का तरीका और प्रक्रिया... विधि द्वारा निर्धारित की गई है… इसलिए कार्यशाला में प्रतिभागी बनकर सूचना के अधिकार को समझिए….

सूचना का अधिकार किसी भी व्यक्ति के नागरिक अधिकार का अहम हिस्सा है… जिसको अभिप्राप्त करने की  विधि अपेक्षित कार्यवाही प्रक्रिया की जानकारी प्...