आपके वार्ड की मोहल्ला समिति छत्तीसगढ़ नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य, शक्तियाँ तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2005 का नियम 4. मोहल्ला समिति का गठन- नियम 4 अनुसार गठित होगी इस कार्यवाही की जानकारी नगर पालिक निगम कार्यालय से लेने बाबत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन जिसे आप निगम कार्यालय में जमा करवाकर अपने मोहल्ला से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।
नोट :- जिस वार्ड के मोहल्ला समिति से संबंधित जानकारी लेनी है उसका वार्ड क्रमांक वार्ड का नाम और निगम का नाम खाली स्थान पर अवश्य लिखें ।
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पत्र क्रमांक /………………….. दिनांक ……./………/………
संदर्भ - नगर पालिक निगम ………..… के वार्ड क्रमांक …… वार्ड का नाम ………… …………… ………….. …………… मोहल्ला समिति छत्तीसगढ़ नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य, शक्तियाँ तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2005 के नियम 4. मोहल्ला समिति का गठन अनुसार गठित होगी इस कार्यवाही की नोट शीट व मूल नस्ती
महोदय,
निवेदन है कि, संदर्भित जानकारी लेने बाबत विधि निर्देशित शुल्क 10 रू अदा कर मूल पावती इस आवेदन के साथ प्रस्तुत है कृपया अग्रलिखित जानकारी दें - 10 रू शुल्क का नगद रसीद क्रमांक / पोस्टल आर्डर क्रमांक ………… ………… …………... संलग्न है ।
कृपया अग्रलिखित जानकारी दें :-
नगर पालिक निगम ……..… के वार्ड क्रमांक …… वार्ड का नाम ………. ………. ………….. …………. के संदर्भित विधि निर्देश का अनुपालन करने के लिए प्राधिकृत सक्षम अधिकारियों द्वारा "छत्तीसगढ़ नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य, शक्तियाँ तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2005" के नियम 4 के तहत कि गई कार्यवाहियों को लेखबद्घ किए जाने बाबत आपके कार्यालय में लिखी गई समस्त नोटशीट की छायाप्रति दें और इन नोटेशीटों पर अभिलिखीत कार्यवाहियों से संबंधित दस्तावेजों को संधारित करने बाबत आपके में बनाई गई मूल नस्ति में संलग्न समस्त दस्तावेजों की छायप्रति दें ।
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प्रश्न 4 :- मोहल्ला समिति गठन प्रक्रिया और अनुपालनीय नियम क्या है ?
उत्तर :- छत्तीसगढ़ नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य, शक्तियाँ तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2005 का नियम 4. मोहल्ला समिति का गठन-
(नियम 4-1) प्रत्येक मोहल्ला समिति निम्नलिखित से मिलकर गठित होगी ।
(नियम 4-1-क) मोहल्ला समिति, वार्ड का निर्वाचित पार्षद तथा वार्ड में निवासरत नामंकित पार्षद,
(नियम 4-1-ख) प्रत्येक निकाय में निम्नांकित संख्या में सदस्य संबंधित वार्ड में निवासरत व्यक्ति में से नाम निर्देशित किए जाएंगे :
क्र. निकाय का विवरण | समिति की संख्या | सदस्यों की संख्या
1. नगरपालिक निगम | प्रत्येक वार्ड में एक | 10 सदस्यों की संख्या
2. नगरपालिका परिषद् | प्रत्येक वार्ड में एक | 7 सदस्यों की संख्या
3. नगर पंचायत | प्रत्येक वार्ड में एक | 5 सदस्यों की संख्या
(नियम 4-2) नाम निर्देशन के लिए व्यक्तियों के नाम कलेक्टर द्वारा जिला योजना समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएँगे। जिला योजना समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशन का अनुमोदन, निम्नानुसार अर्हताओं की पूर्ति के साथ किया जायेगा।
कुछ नाम निर्देशित सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं प्रादेशिक क्षेत्र में कार्यरत अशासकीय संगठन में से होंगे।
(नियम 4-3) मोहल्ला समिति के सदस्य केवल ऐसे व्यक्तियों में से हो नाम निर्दिष्ट किए जा सकेंगे, जो संबंधित मोहल्ले के निवासी हैं तथा पार्षद निर्वाचन हेतु पात्र हों।
(नियम 4-4) मोहल्ला समिति का अध्यक्ष, वार्ड का निर्वाचित पार्षद होगा।
(नियम 4-5) उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष जिला योजना समिति द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट किए जा सकेंगे, जो संबंधित मोहल्ले के निवासी है तथा पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र हो। उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष का कार्यकाल अध्यक्ष के कार्यकाल के साथ सह-विस्तारित होगा।
(नियम 4-6) नगरपालिक निगम की स्थिति में महापौर एवं नगरपालिका परिषद् की स्थिति में अध्यक्ष, गठित मोहल्ला समिति के संरक्षक होंगे।
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प्रत्येक
नगरपालिक निगम के निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन की तिथि से [ यथासंभव
शीघ्र ] के भीतर मोहल्ला समितियों का गठन करने का नियम कानून की जानकारी
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