22 February, 2022

मोहल्ला समिति के सदस्यों के नाम निर्देशन के लिए व्यक्तियों के नाम कलेक्टर द्वारा जिला योजना समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएँगे, मोहल्ला समिति का अध्यक्ष, वार्ड का निर्वाचित पार्षद होगा उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष जिला योजना समिति द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट किए जा सकेंगे आपके वार्ड के मोहल्ला समिति सदस्यों का नाम निर्देशन कैसे हुवा ? जानने के लिए सूचना का अधिकार आवेदन डाउनलोड करिए

आपके वार्ड की मोहल्ला समिति छत्तीसगढ़ नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य, शक्तियाँ तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2005 का नियम 4. मोहल्ला समिति का गठन- नियम 4 अनुसार गठित होगी इस  कार्यवाही की जानकारी नगर पालिक निगम कार्यालय से लेने बाबत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन जिसे आप निगम कार्यालय में जमा करवाकर अपने मोहल्ला से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

नोट :- जिस वार्ड के मोहल्ला समिति से संबंधित जानकारी लेनी है उसका वार्ड क्रमांक वार्ड का नाम और निगम का नाम खाली स्थान पर अवश्य लिखें ।

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पत्र क्रमांक /…………………..                             दिनांक ……./………/………

 

प्रति,

जन सूचना अधिकारी
कार्यालय नगर पालिक निगम ………..
विषय - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी लेने बाबत

संदर्भ - नगर पालिक निगम ………..… के वार्ड क्रमांक …… वार्ड का नाम ………… …………… ………….. …………… मोहल्ला समिति छत्तीसगढ़ नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य, शक्तियाँ तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2005 के नियम 4. मोहल्ला समिति का गठन अनुसार गठित होगी इस कार्यवाही की नोट शीट व मूल नस्ती

महोदय,

निवेदन है कि, संदर्भित जानकारी लेने बाबत विधि निर्देशित शुल्क 10 रू अदा कर मूल पावती इस आवेदन के साथ प्रस्तुत है कृपया अग्रलिखित जानकारी दें - 10 रू शुल्क का नगद रसीद क्रमांक / पोस्टल आर्डर क्रमांक ………… ………… …………... संलग्न है ।

कृपया अग्रलिखित जानकारी दें :-

नगर पालिक निगम ……..… के वार्ड क्रमांक …… वार्ड का नाम ………. ………. ………….. …………. के संदर्भित विधि निर्देश का अनुपालन करने के लिए प्राधिकृत सक्षम अधिकारियों द्वारा "छत्तीसगढ़ नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य, शक्तियाँ तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2005" के नियम 4 के तहत कि गई कार्यवाहियों को लेखबद्घ किए जाने बाबत आपके कार्यालय में लिखी गई समस्त नोटशीट की छायाप्रति दें और इन नोटेशीटों पर अभिलिखीत कार्यवाहियों से संबंधित दस्तावेजों को संधारित करने बाबत आपके में बनाई गई मूल नस्ति में संलग्न समस्त दस्तावेजों की छायप्रति दें ।


आवेदक के हस्ताक्षर -
आवेदक का नाम -
मो नं -
पता -

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प्रश्न 4 :- मोहल्ला समिति गठन प्रक्रिया और अनुपालनीय नियम क्या है ?


उत्तर :- छत्तीसगढ़ नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य, शक्तियाँ तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2005 का नियम 4. मोहल्ला समिति का गठन-

(नियम 4-1) प्रत्येक मोहल्ला समिति निम्नलिखित से मिलकर गठित होगी ।

(नियम 4-1-क) मोहल्ला समिति, वार्ड का निर्वाचित पार्षद तथा वार्ड में निवासरत नामंकित पार्षद,

(नियम 4-1-ख) प्रत्येक निकाय में निम्नांकित संख्या में सदस्य संबंधित वार्ड में निवासरत व्यक्ति में से नाम निर्देशित किए जाएंगे :

क्र. निकाय का विवरण | समिति की संख्या | सदस्यों की संख्या
1. नगरपालिक निगम | प्रत्येक वार्ड में एक | 10
सदस्यों की संख्या

2. नगरपालिका परिषद् | प्रत्येक वार्ड में एक | 7 सदस्यों की संख्या

3. नगर पंचायत | प्रत्येक वार्ड में एक | 5 सदस्यों की संख्या

 
(नियम 4-2) नाम निर्देशन के लिए व्यक्तियों के नाम कलेक्टर द्वारा जिला योजना समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएँगे। जिला योजना समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशन का अनुमोदन, निम्नानुसार अर्हताओं की पूर्ति के साथ किया जायेगा।


कुछ नाम निर्देशित सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं प्रादेशिक क्षेत्र में कार्यरत अशासकीय संगठन में से होंगे।

(नियम 4-3) मोहल्ला समिति के सदस्य केवल ऐसे व्यक्तियों में से हो नाम निर्दिष्ट किए जा सकेंगे, जो संबंधित मोहल्ले के निवासी हैं तथा पार्षद निर्वाचन हेतु पात्र हों।

(नियम 4-4) मोहल्ला समिति का अध्यक्ष, वार्ड का निर्वाचित पार्षद होगा।

(नियम 4-5) उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष जिला योजना समिति द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट किए जा सकेंगे, जो संबंधित मोहल्ले के निवासी है तथा पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र हो। उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष का कार्यकाल अध्यक्ष के कार्यकाल के साथ सह-विस्तारित होगा।

(नियम 4-6) नगरपालिक निगम की स्थिति में महापौर एवं नगरपालिका परिषद् की स्थिति में अध्यक्ष, गठित मोहल्ला समिति के संरक्षक होंगे।
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मोहल्ला समिति विषय से जुड़े अन्य सूचना के अधिकार का आवेदन आप निचे लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं  

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प्रत्येक नगरपालिक निगम के निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन की तिथि से [ यथासंभव शीघ्र ] के भीतर मोहल्ला समितियों का गठन करने का नियम कानून की जानकारी लेने के लिए सूचना का अधिकार आवेदन डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक 💥💥💥

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मोहल्ला समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के चयन की जानकारी लेने के लिए सूचना का अधिकार आवेदन डाउनलोड करें💥💥💥💥

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मोहल्ला समिति गठन की जानकारी लेने सूचना का अधिकार आवेदन डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करिए💥💥💥

 

प्रत्येक नगरपालिक निगम के निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन की तिथि से [ यथासंभव शीघ्र ] के भीतर मोहल्ला समितियों का गठन करने का नियम कानून और सुचना का अधिकार आवेदन डाउनलोड करें


प्रश्न 3 :- मोहल्ला समिति का गठन कब होगा और उसकी संरचना कैसी होगी ?

उत्तर :- छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 - ख. मोहल्ला समितियों का गठन तथा उनकी संरचना की जायेगी उल्लेखनीय है की इस धारा 48 - ख में स्पष्ट किया गया है कि, (1) प्रत्येक नगरपालिक निगम के निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन की तिथि से [ यथासंभव शीघ्र ] के भीतर मोहल्ला समितियों का गठन किया जाएगा। (2) मोहल्ला समितियों की संख्या और उनके भौगोलिक क्षेत्र का अवधारण, सदस्यों की संख्या तथा समितियों के कृत्य, शक्तियां और कार्य संचालन ऐसी रीति से होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए। ] 

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आपके वार्ड की मोहल्ला समिति गठन कार्यवाही की जानकारी नगर पालिक निगम कार्यालय से लेने बाबत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन जिसे आप निगम कार्यालय में जमा करवाकर अपने मोहल्ला से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

नोट :- जिस वार्ड के मोहल्ला समिति से संबंधित जानकारी लेनी है उसका वार्ड क्रमांक वार्ड का नाम और निगम का नाम खाली स्थान पर अवश्य लिखें ।

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निचे लिखे सूचना का अधिकार आवेदन को कॉपी करके पेस्ट करिये और प्रिंट करिये

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पत्र क्रमांक /…………………..                  दिनांक ……./………/………



प्रति,

  जन सूचना अधिकारी
 कार्यालय नगर पालिक निगम ………..


विषय - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी लेने बाबत

संदर्भ - नगर पालिक निगम ………..… के वार्ड क्रमांक …… वार्ड का नाम ………… …………… ………….. …………… विषयक छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 - ख. मोहल्ला समितियों का गठन तथा उनकी संरचना की जायेगी उल्लेखनीय है की इस धारा 48 - ख में स्पष्ट किया गया है कि, (1) प्रत्येक नगरपालिक निगम के निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन की तिथि से [ यथासंभव शीघ्र ] के भीतर मोहल्ला समितियों का गठन किया जाएगा। (2) मोहल्ला समितियों की संख्या और उनके भौगोलिक क्षेत्र का अवधारण, सदस्यों की संख्या तथा समितियों के कृत्य, शक्तियां और कार्य संचालन ऐसी रीति से होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए। ]


महोदय,

निवेदन है कि, संदर्भित जानकारी लेने बाबत विधि निर्देशित शुल्क 10 रू अदा कर मूल पावती इस आवेदन के साथ प्रस्तुत है कृपया अग्रलिखित जानकारी दें - 10 रू शुल्क का नगद रसीद क्रमांक / पोस्टल आर्डर क्रमांक ………… ………… …………... संलग्न है ।


कृपया अग्रलिखित जानकारी दें :-


नगर पालिक निगम ……..… के वार्ड क्रमांक …… वार्ड का नाम ………. ………. ………….. …………. के लिए मोहल्ला समिति गठन हेतु संदर्भित विधि निर्देश का अनुपालन करने के लिए प्राधिकृत सक्षम अधिकारियों द्वारा "छत्तीसगढ़ नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य, शक्तियाँ तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2005" के तहत कि गई कार्यवाहियों को लेखबद्घ किए जाने बाबत आपके कार्यालय में लिखी गई समस्त नोटशीट की छायाप्रति दें और इन नोटेशीटों पर अभिलिखीत कार्यवाहियों से संबंधित दस्तावेजों को संधारित करने बाबत आपके में बनाई गई मूल नस्ति में संलग्न समस्त दस्तावेजों की छायप्रति दें ।



आवेदक के हस्ताक्षर -
आवेदक का नाम -
मो नं -
पता -

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प्रत्येक नगरपालिक निगम के निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन की तिथि से [ यथासंभव शीघ्र ] के भीतर मोहल्ला समितियों का गठन करने का नियम कानून की जानकारी लेने के लिए सूचना का अधिकार आवेदन डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक 💥💥💥

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मोहल्ला समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के चयन की जानकारी लेने के लिए सूचना का अधिकार आवेदन डाउनलोड करें💥💥💥💥

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आपके वार्ड के महोल्ला समिति की जानकारी लेने के लिए सूचना का अधिकार आवेदन तथा महोल्ला समिति बनाने के नियम व प्रक्रिया की पूरी जानकारी यहाँ है |

प्रश्न 1:- मोहल्ला समिति के गठन, इसके कामकाज व संचालन की प्रक्रिया और इसकी शक्तियों को परिभाषित करने वाले नियम का नाम क्या है ?
उत्तर :- मोहल्ला समिति से संबंधित सभी गतिविधियों को करने के लिए जो नियम बनाया गया है उसका नाम है "छत्तीसगढ़ नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य, शक्तियाँ तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2005"

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आपके वार्ड की मोहल्ला समिति गठन कार्यवाही की जानकारी नगर पालिक निगम कार्यालय से लेने बाबत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन जिसे आप निगम कार्यालय में जमा करवाकर अपने मोहल्ला से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

नोट :- जिस वार्ड के मोहल्ला समिति से संबंधित जानकारी लेनी है उसका वार्ड क्रमांक वार्ड का नाम और निगम का नाम खाली स्थान पर अवश्य लिखें ।

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निचे लिखे सूचना का अधिकार आवेदन को कॉपी करके पेस्ट करिये और प्रिंट करिये

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पत्र क्रमांक :-                                        दिनांक :-

प्रति
जन सूचना अधिकारी

कार्यालय नगर पालिक निगम ………..

विषय - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी लेने बाबत

संदर्भ - नगर पालिक निगम ………..… के वार्ड क्रमांक …… वार्ड का नाम ………… …………… ………….. के मोहल्ला समिति से संबंधित गठन कार्यवाही की नोट शीट व मूल नस्ती

महोदय,

निवेदन है कि, संदर्भित जानकारी लेने बाबत विधि निर्देशित शुल्क 10 रू अदा कर मूल पावती इस आवेदन के साथ प्रस्तुत है कृपया अग्रलिखित जानकारी दें - 10 रू शुल्क का नगद रसीद क्रमांक / पोस्टल आर्डर क्रमांक ………… ………… …………... है ।

कृपया अग्रलिखित जानकारी दें :-

नगर पालिक निगम ……..… के वार्ड क्रमांक …… वार्ड का नाम ………. ………. …………. की मोहल्ला समिति गठन कार्यवाही को करने के लिए प्राधिकृत सक्षम अधिकारियों द्वारा "छत्तीसगढ़ नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य, शक्तियाँ तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2005" के तहत कि गई कार्यवाहियों को लेखबद्घ किए जाने बाबत आपके कार्यालय में लिखी गई समस्त नोटशीट की छायाप्रति दें और इन नोटेशीटों पर अभिलिखीत कार्यवाहियों से संबंधित दस्तावेजों को संधारित करने बाबत आपके में बनाई गई मूल नस्ति में संलग्न समस्त दस्तावेजों की छायप्रति दें ।


आवेदक के हस्ताक्षर -

आवेदक का नाम - 

मो नं - 

पता -

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मोहल्ला समिति विषय से जुड़े अन्य सूचना के अधिकार का आवेदन आप निचे लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं  
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प्रत्येक नगरपालिक निगम के निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन की तिथि से [ यथासंभव शीघ्र ] के भीतर मोहल्ला समितियों का गठन करने का नियम कानून की जानकारी लेने के लिए सूचना का अधिकार आवेदन डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक 💥💥💥

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मोहल्ला समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के चयन की जानकारी लेने के लिए सूचना का अधिकार आवेदन डाउनलोड करें💥💥💥💥

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प्रश्न 2 :- मोहल्ला समिति के कामकाज और कार्यान्वयन हेतु जो नियम बनाया गया है उसे किसने और किस अधिकार का प्रयोग करके बनाया है ? 

उत्तर :- छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी अधिसूचना में मोहल्ला समिति के कामकाज और कार्यान्वयन स्पष्ट किया गया है :- अधिसूचना क्रमांक एफ-1-132/18/2004 दिनांक 11 जुलाई 2005 - छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 ( क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 सहपठित धारा 48-ख तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 खंड 356 सहपठित धारा 72-ख में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा नियम निम्नलिखित नियम बनाती है जिसका संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य शक्तियाँ तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2005 है तथा ये नियम राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।


21 February, 2022

आरटीआई आवेदन का उदाहरण प्रारूप डाउनलोड करें । यह नमूना प्रारूप आपको सूचना का अधिकार आवेदन लिखने में मददगार रहेगा !


नोट :- सूचना का आवेदन लिखने का कोई निर्देशित प्रारूप नही है परंतु अपेक्षित होता है कि आवेदन में आदर्श नमूना प्रपत्र के अग्रलिखित्त विषय स्पष्ट हो इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य में अग्रलिखित प्रारूप के नमूना प्रपत्र - 1 अनुसार सूचना का अधिकार आवेदन लिखना अपेक्षित है ।

नमूना प्रपत्र -  

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 

(जन सूचना अधिकारी के समक्ष :  सूचना प्राप्‍त करने के लिए आवेदन-प्रारूप)

(जो लागू न हो उस बिन्‍दु के आगे X का निशान लगा दें)

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निचे दिए आवेदन प्रारूप को कॉपी करके... 
आप अपना आवेदन बना सकते है 
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सेवा में,

1.जनसूचना अधिकारी का नाम ................................................
जनसूचना अधिकारी का पद एवं पता ...........................................................................................…………..................... जिला ...............

2. सूचना का विवरण :
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. मैं, एतदद्वारा, कथन करता हूँ कि मांगी गई सूचना उन श्रेणियों के तहत आच्‍छादित नहीं है जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के तहत अथवा धारा 9 के तहत सूचना के प्रकटीकरण से छूट-प्राप्‍त है और जहां तक मुझे ज्ञात है, यह आपके विभाग / कार्यालय से संबद्ध है।

4. मेरे द्वारा नानज्‍यूडिशियल स्‍टाम्‍प/ पोस्‍टल आर्डर/ मनीआर्डर/ बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/ चालान/ नगद (नगद से आशय कार्यालय में जमा की गई राशि की पावती रसीद) के रूप में - क्रमाकं ................................. दिनांक ......../......./............... शुल्‍क की राशि `10/- (दस रूपये मात्र) का भुगतान कर दिया गया है ।

5. मैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सूची में सम्मिलित हॅूं, जिसके कार्ड की स्‍वयं के द्वारा सत्‍यापित प्रति अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्‍यापित प्रति संलग्‍न है ।

दिनांक: - ............/.........../....................


(अपीलार्थी के हस्‍ताक्षर)
नाम ...................................................
पूर्ण पता ....................................................................................................................................................
मोबाईल नंबर ...........................................
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टीप:- जन सूचना अधिकारी को प्रस्‍तुत करने के लिए यह प्रारूप-नमूना मात्र है। अपीलार्थी पृथक से सादे कागज में भी आवेदन प्रस्‍तुत कर सकता है।

20 February, 2022

यह वेबसाईट सूचना के अधिकार विषय के विशेषज्ञों के अनुभव को साझा करने का एक वैचारिक मंच है जिस पर आपकी सहभागिता आमंत्रित है


इस वेबसाईट पर आपको ....

सुचना के अधिकार का विधि निर्देशित प्रयोग करने के लिए … 

  • मार्गदर्शन, 
  • व्यवसायिक प्रयोजन का प्रशिक्षण और 
  • अनुभवी आवेदन लेखको से,
  • सुचना के अधिकार का आवेदन व अपील लिखवाने का अवसर प्राप्त होगा 
  • हमारी इस वेबसाइट पर प्रकाशित आवेदनों को मुफ्त में डाउनलोड करने की सुविधा  भी आपको मिलेगा |
  

19 February, 2022

विभागीय वेबसाईट पर होनी चाहिए पूरी जानकारी क्या कहता है नियम पढ़िए

समस्त विभागीय जानकारी का कम्प्यूटीकरण कर विभाग की वेबसाइट में प्रकाशित की जाने का नियम क्या है ?

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (ख) के प्रावधान अनुसार अधिनियम के अधिनियमन से 120 दिन के भीतर समस्त विभाग / लोक प्राधिकरण द्वारा जारी नियम निर्देशों की जानकारी / सूचना सीधे आम जनता / पणधारियों (Stakeholder) हेतु कम्प्यूटीकरण कर विभाग की वेबसाइट में प्रकाशित की जाना है आवश्यक है इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन का निर्देश निम्नानुसार है 

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश है ... (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालयःः महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) का पत्र कमांक एफ 7-6/2005 / 1-13 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 24//7/ 2019 से समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार). मंत्रालय, रायपुर छत्तीसगढ़ शासन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) के तहत विभागों द्वारा विभागीय जानकारी वेबसाईट पर अपलोड करना एवं प्रतिवर्ष जानकारी को अद्यतन करने के विषय की जानकारी राज्य सूचना आयोग का पत्र कमांक 979 / स्था / छगरासूआ / 18 दिनांक 20.6.2019, का संदर्भ देकर सूचित किया गया था 

इस पत्र में ( रीता शांडिल्य ) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ने लेख किया था की :- 

1/ मुख्य सचिव को संबोधित राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ के संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

2/ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (ख) के प्रावधान अनुसार अधिनियम के अधिनियमन से 120 दिन के भीतर समस्त विभाग / लोक प्राधिकरण द्वारा जारी नियम निर्देशों की जानकारी / सूचना सीधे आम जनता / पणधारियों (Stakeholder) हेतु कम्प्यूटीकरण कर विभाग की वेबसाइट में प्रकाशित की जाना थी एवं उन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अद्यतन भी किया जाना है। अधिनियम की उक्त धारा के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये है।

3/ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के संदर्भित पत्र के अनुसार अभी भी बहुत से विभागों द्वारा विभाग की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर अपलोड / अद्यतन नहीं जा रही है। उक्त पत्र में यह भी अवगत कराया गया है कि अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) का राज्य शासन से पालन कराने हेतु एक जनहित याचिका कमांक डब्लूपी (पीआईएल) 35 / 2012 में मान उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.9.2012 को आदेश पारित किया है तथा धारा 4 (1) (ख) का पालन लोक प्राधिकारी द्वारा कराये जाने हेतु छः माह की समय सीमा निर्धारित की गई है।

4/ श्री अनिल अग्रवाल, साई सदन, बंधवा पारा, पुरानी बस्ती रायपुर (छ.ग.) ने भी राज्य सूचना आयोग में आवेदन दिनांक 19.06.2019 प्रस्तुत कर अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा धारा 4 ( 1 ) (ख) का पालन विभागों के लोक प्राधिकारी द्वारा उनकी अधीकृत वेबसाईट में अपलोड नहीं कराये जाने के कारण, आवेदकों से कार्यालय के पदाधिकारियों से वाद-विवाद होने की शिकायत की गई है।

5/ जैसा कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने उनके संदर्भित पत्र में स्पष्ट किया है कि धारा 4(1) (ख) के प्रावधानों पर कार्यवाही शासन के प्रत्येक विभाग द्वारा की जाना है एवं पालन प्रतिवेदन नोडल विभाग सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से राज्य सूचना आयोग को भेजा जाना है। चूंकि यह कार्यवाही अधिनियम के अनुसार बाध्यकारी है एवं माननीय न्यायालय के आदेशानुसार भी कियान्वयन आवश्यक है। 

6/ अतएव अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख) के कियान्वयन के संबंध में आपके विभाग का पालन प्रतिवेदन कृपया इस विभाग को तत्काल भेजने का कष्ट करें, ताकि राज्य सूचना आयोग के संदर्भित पत्र में चाहे अनुसार उन्हें अवगत कराया जा सके।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्तानुसार शासकीय आदेश सभी विभागों प्रेषित किया गया था जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु नीचे है कृपया अवलोकन करें  

शासकीय कार्यालयों से किसी भी विषय पर जानकारी मांगने का अधिकार प्रत्येक नागरिक के पास है... लेकिन सूचना मांगने का तरीका और प्रक्रिया... विधि द्वारा निर्धारित की गई है… इसलिए कार्यशाला में प्रतिभागी बनकर सूचना के अधिकार को समझिए….

सूचना का अधिकार किसी भी व्यक्ति के नागरिक अधिकार का अहम हिस्सा है… जिसको अभिप्राप्त करने की  विधि अपेक्षित कार्यवाही प्रक्रिया की जानकारी प्...