विभागीय अधिकारीयों की पदेन शक्तियों की जानकारी दिलवाने वाला सूचना का अधिकार आवेदन... सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 RTI की धारा 4 के अंतर्गत सभी शासकीय विभागों द्वारा स्वत: संज्ञान से विभाग के अंतर्गत संचालित कार्यालय में सेवारत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों का विवरण प्रकटीकरण करना होता है | जिसमे कार्यालय में सेवारत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों के साथ-साथ प्रशासकीय शक्तियों को सार्वजनिक करना होता है | आप भी अगर किसी कार्यालय के अधिकारीयों और कर्मचारियों की जानकारी लेने चाहते है तो यह आवेदन कॉपी करिए | पत्र क्रमांक :- RTI-धारा 4 /B दिनांक:- ...
क्या आप जन सूचना अधिकारी को सबक सिखाना चाहते है ? क्या आप जन सूचना अधिकारी के पदेन कर्तव्यों की समीक्षा सुचना का अधिकार अधिनियम का विधिवत प्रयोग करके दस्तावेजीक प्रमाणों के आधार पर करना चाहते है... तो यह अब आपके लिए आसन हो गया है... क्योकि यह आवेदन आपको दिलवायेगा ऐसे दस्तावेजीक प्रमाण जिसके आधार पर की जा सकती है जन सूचना अधिकारी के कार्यों की समीक्षा...! आवेदन कॉपी करें
जन सूचना अधिकारी को उसके पदेन कर्तव्य याद दिला दीजिये ! क्या आप सूचना अधिकारी को उसका पदेन कर्तव्य स्मरण करवाना चाहेंगे ? सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम , 2005 की धारा 4 के अंतर्गत प्रत्तेक शासकीय कार्यालय / विभाग को स्वत: संज्ञान से सभी विभागीय कार्यवाहियों का प्रकटीकरण करना होता है | उल्लेखनीय है कि, विभाग प्रमुख द्वारा PIO Public information officer के माध्यम से उसके द्वारा कारित सभी विभागीय कार्यों और कर्तव्यों का विवरण प्रकटीकरण करने की बाध्यता है …. इसलिए यह आवेदन जन सूचना अधिकारी को उसके पदेन कर्तव्यों का संज्ञान करवाने वाला आवेदन है | यह आवेदन किसी भी शासकीय कार्यालय में जमा करवाने पर... जन सूचना अधिकारी से प्राप्त होने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर उसके कार्यों की समीक्षा करने का विधि सम्मत आधार और दस्तावेजीक प्रमाण आवेदक को दिलवाता है | सरल और चालु भाषा में कहा जाय तो यह आवेदन जन सूचना अधिकारी को पदेन कर्तव्यों के प्रति कर्तव्य निष्ठा सिखाता है और उसे मात्र एक आवेदन से क़ानूनी सबक सिखाने वाला आवेदन है... पत्र क्रमांक :- RTI-धारा 4 ...